उत्तराखंड

हल्द्वानी: RTO कार्यालय में फायरिंग मामले में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी महेंद्र सिंह नेगी निलंबित

हल्द्वानी: संभागीय परिवहन कार्यालय (RTO) हल्द्वानी में शस्त्र से फायरिंग करने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कार्यालय में शस्त्र लाने और कार्यालय परिसर में फायर करने के आरोप में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी महेंद्र सिंह नेगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हल्द्वानी की ओर से 2 सितंबर 2026 को भेजी गई आख्या के अनुसार, महेंद्र सिंह नेगी पर आरोप है कि उन्होंने 1 सितंबर को बिना अनुमति कार्यालय में शस्त्र लाया और शाम करीब 3:40 बजे कर पंजीयन अनुभाग के बाहर शस्त्र से फायर किया। घटना से कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों और आम लोगों में भय का माहौल पैदा हुआ तथा सरकारी कामकाज भी प्रभावित हुआ।आख्या में प्रथम दृष्टया उनके कृत्य को उत्तराखंड कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 के नियम 3(1) एवं 3(2) का उल्लंघन बताया गया है। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए और स्थापित होने की स्थिति में दीर्घ शास्ति की संभावना के चलते अनुशासन एवं अपील नियमावली के तहत उन्हें निलंबित किया गया है।निलंबन अवधि में महेंद्र सिंह नेगी को उपसंभागीय परिवहन कार्यालय, ऊधमसिंह नगर से संबद्ध किया गया है। आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता और अनुमन्य महंगाई भत्ता दिया जाएगा।हालांकि, इसके लिए उन्हें प्रमाण-पत्र देना होगा कि निलंबन अवधि के दौरान वह किसी अन्य सेवा, योजना, व्यापार, वृत्ति या व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *